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Friday, November 22, 2024

AAP नेता संजय सिंह को मिली जमानत, इन 5 शर्तों पर आएंगे जेल से बाहर

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नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ी राहत देते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) को जमानत दे दी। सुप्रीम (Supreme Court) फैसले के बाद उन्हें आज तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया जाएगा। निचली अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी है।

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संजय सिंह (Sanjay Singh) को कोर्ट ने 2 लाख रुपये के निजी मुचलके पर यह राहत दी है। कोर्ट की ओर से जमानत की कुछ शर्तें रखी गई हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बेल के लिए निचली अदालत का रुख करने को कहा था। शर्तों में केस को लेकर कोई टिप्पणी न करना, कहीं जाते वक्त लोकेशन शेयर करना, मीडिया से केस के बारे में कोई बात नहीं करना, बिना इजाजत दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) छोड़कर और देश छोड़कर न जाना शामिल है।

AAP सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) के वकील ऋषिकेश कुमार ने बताया कि ट्रायल कोर्ट ने बेल की शर्तों में 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी मनी निर्धारित की। (Supreme Court) कोर्ट ने उनसे पासपोर्ट (passport) जमा करने के लिए कहा है और उन्हें देश छोड़कर जाने की अनुमति नहीं है। वकील ने बताया कि कोर्ट ने कहा है कि वह इस केस में अपनी भूमिका के बारे में किसी से बात नहीं करेंगे।

कोर्ट (Supreme Court) ने ये भी कहा कि अगर वह दिल्ली से कहीं से बाहर जाते हैं तो IO (Investigating Officer) को इसकी पूरी जानकारी देकर जाएंगे। यहां से अभी रिलीज ऑर्डर बनकर तिहाड़ जेल जाएगा और संभवतः आज दोपहर बाद वे जेल से बाहर आ जाएंगे। अदालत (Supreme Court) ने शर्त लगाई कि सिंह सुबूतों के साथ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उन्हें मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। संजय सिंह (Sanjay Singh) को पिछले साल अक्टूबर में ईडी ने गिरफ्तार किया था।

Tag: #nextindiatimes #SanjaySingh #supremecourt #bail

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