डेस्क। Bihar Election 2025 में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है। इससे पहले मंगलवार शाम को प्रचार अभियान थम गया। चुनाव आयोग ने धारा 126 लागू कर दी है। इसी के साथ पहले चरण के लिए 48 घंटे की ‘मौन अवधि’ शुरू हो गई है। इस धारा के नियमों का उल्लंघन करने पर 2 साल की जेल या जुर्माना हो सकता है। ये धारा क्या है और इसमें क्या पाबंदियां रहती हैं, आइए बताते हैं?
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Representation of the People Act, 1951 के सेक्शन 126(1)(B) के अनुसार मतदान से 48 घंटे पहले और मतदान समाप्त होने तक किसी भी प्रकार का चुनावी मैटर जनता तक पहुंचाना प्रतिबंधित है। इलेक्शन मैटर वह सामग्री है, जो मतदाता को प्रभावित करने या चुनाव परिणाम पर असर डालने की कोशिश करे।
चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, इस अवधि में टीवी, रेडियो, इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (X, Facebook, YouTube, WhatsApp) पर किसी भी तरह की चुनावी सामग्री या विज्ञापन दिखाना प्रतिबंधित है। मतदान वाले क्षेत्र में बाहर के राजनीतिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति पर भी रोक रहेगी। कोई बाहरी व्यक्ति, जो उस क्षेत्र का रजिस्टर्ड मतदाता नहीं है, उसे बाहर भेजा जाएगा।

नियम न मानने पर अधिकतम दो साल की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। धारा 126 लागू होते ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस आयोजित नहीं कर सकता है। लाउडस्पीकर या किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं होगा। टीवी, सिनेमा, इंटरनेट, सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों पर चुनावी सामग्री का प्रसारण बंद रहेगा। मतदान समाप्त होने तक यह प्रतिबंध जारी रहेगा। मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर भी सख्ती रहती है। धारा 126 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी पूरी तरह लागू होती है।
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