32 C
Lucknow
Saturday, May 2, 2026

यूपी राशन कार्ड 2026: नई लिस्ट में कट गया नाम, जोड़ने का आखिरी मौका

उत्तर प्रदेश में 2026 की नई राशन कार्ड (UP Ration Card 2026) लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में यदि आपका नाम कट गया है या आप नया नाम जोड़ना चाहते हैं, तो सरकार ने इसके लिए अंतिम अवसर दिया है। राशन कार्ड को आधार से लिंक करने और ई-केवाईसी (e-KYC) कराने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 तक निर्धारित की गई है, जिसके बाद अपात्रों के नाम हटा दिए जाएंगे।

यह भी पढ़ें-प्रधानमंत्री आवास योजना 2026: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, दस्तावेज और सब्सिडी की पूरी जानकारी

आपको बता दें कि 31 मार्च 2025 तक सभी राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी थी, लेकिन अभी भी 5 लाख राशन कार्ड धारकों की यह प्रक्रिया अधूरी है। जिसके कारण सरकार ने डेडलाइन को अब 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दिया है। ऐसा करने के पीछे सरकार की मंशा है कि राशन कार्ड का लाभ केवल पात्र व्यक्तियों को ही मिले।

राशन कार्ड से क्यों कट जाता है नाम?

-यदि सदस्य ने निर्धारित समय सीमा के भीतर आधार सीडिंग या बायोमेट्रिक सत्यापन (e-KYC) नहीं कराया है।
-परिवार की आय सीमा से अधिक होना, पक्का मकान या चार पहिया वाहन होना जैसी शर्तों के आधार पर जांच में अपात्र पाए जाने पर।
-एक ही व्यक्ति का नाम दो अलग-अलग राशन कार्डों में दर्ज होना।

-यदि कोई सदस्य लगातार कई महीनों तक राशन नहीं उठाता है, तो विभाग उसे उस पते पर न रहने वाला मानकर नाम काट सकता है।

नई लिस्ट में नाम कैसे देखें?

-सबसे पहले उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट fcs.up.gov.in पर जाएं।
-अब होमपेज पर “NFSA की पात्रता सूची” लिंक पर क्लिक करें।
-यहाँ अपने जिले के नाम का चयन करें।
-यदि ग्रामीण हैं तो अपना ब्लॉक, यदि शहरी हैं तो अपना टाउन चुनें।
-अपनी ग्राम पंचायत या वार्ड के कोटेदार (राशन दुकानदार) का नाम चुनें।
-कोटेदार के नाम के आगे आ रही ‘पात्र गृहस्थी’ या ‘अंत्योदय’ संख्या पर क्लिक करें और सूची में अपना नाम देखें।

दोबारा नाम जुड़वाने के लिए करें ये:

जन सेवा केंद्र (CSC): आपको अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र या सहज केंद्र पर जाना होगा, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन नाम जोड़ने की प्रक्रिया अलग है।
दस्तावेज: घर के मुखिया का राशन कार्ड (फोटोकॉपी), और जिस सदस्य का नाम जुड़ना है, उसका आधार कार्ड साथ ले जाएं।
आवेदन: ‘e-District Portal’ के माध्यम से नाम जोड़ने का फॉर्म भरें।
अपडेट: प्रक्रिया पूरी होने के बाद 15 से 30 दिन में नाम राशन कार्ड में जुड़ जाता है।

आप विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके या सीएम हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। किसी भी सहायता के लिए आप 1967 पर कॉल कर सकते हैं।

RELATED ARTICLE