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Sunday, May 17, 2026

स्वाति मालीवाल केस: कोर्ट ने विभव कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) के साथ मारपीट के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार (Vibhav Kumar) को एक बार फिर राहत नहीं मिली। तीस हजारी कोर्ट ने विभव कुमार (Vibhav Kumar) को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

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बता दें विभव कुमार (Vibhav Kumar) ने बुधवार (29 मई) को याचिका लगाकर अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए मुआवजे और दिल्ली पुलिस (Delhi Police) के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की मांग की थी। जस्टिस शर्मा ने इस मामले में दिल्ली पुलिस और विभव कुमार (Vibhav Kumar) के वकीलों की दलीलें सुनीं हैं। बिभव की याचिका पर पहले जस्टिस नवीन चावला की बेंच सुनवाई करने वाली थी।

हालांकि जस्टिस चावला ने मामले को जस्टिस शर्मा की बेंच को ट्रांसफर कर दिया था। दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की ओर से पेश वकील संजय जैन ने सुनवाई के दौरान विभव कुमार (Vibhav Kumar) की याचिका पर आपत्ति जताई और कहा कि यह सुनवाई योग्य नहीं है। विभव कुमार (Vibhav Kumar) के वकील एन हरिहरन ने कहा कि दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने गिरफ्तारी मेमो और गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया है। यह मामला व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मुद्दा है, जिसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 27 मई को विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अगले दिन यानी 28 मई को विभव कुमार को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा था। विभव कुमार पर AAP की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) से CM हाउस में मारपीट का आरोप है। उन्हें 18 मई को CM हाउस से गिरफ्तार किया गया था।

Tag: #nextindiatimes #VibhavKumar #SwatiMaliwal

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