डेस्क। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बेघर और गरीब परिवारों के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) एक बेहद महत्वपूर्ण योजना है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs) द्वारा चलाई जा रही इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के सभी पात्र शहरी परिवारों को हर मौसम के अनुकूल पक्का मकान उपलब्ध कराना है।
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इस योजना के तहत सरकार पात्र परिवारों को अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से 4 मुख्य माध्यमों (घटकों) से वित्तीय सहायता दे रही है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आप किस श्रेणी में लाभ ले सकते हैं:
- खुद की जमीन पर मकान बनाने के लिए (BLC – लाभार्थी आधारित निर्माण)
ऐसे परिवार जिनकी सालाना आय ₹3 लाख तक है (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग – EWS)। यदि आपके पास अपनी जमीन उपलब्ध है, तो 45 वर्ग मीटर तक का नया पक्का मकान बनाने के लिए सरकार की ओर से ₹2.5 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- बना-बनाया किफायती मकान खरीदने पर (AHP – भागीदारी में किफायती आवास)
₹3 लाख तक की वार्षिक आय वाले EWS परिवार। सरकारी या निजी एजेंसियों द्वारा बनाए जा रहे 30 से 45 वर्ग मीटर कारपेट एरिया वाले किफायती मकानों को खरीदने के लिए ₹2.5 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

- किराए का मकान (ARH – किफायती किरायेदार आवास)
यह सुविधा उन शहरी गरीबों, प्रवासियों, बेघर लोगों, औद्योगिक श्रमिकों, कामकाजी महिलाओं, स्ट्रीट वेंडर्स और कम आय वाले कर्मचारियों के लिए है जो मकान खरीदना नहीं चाहते या आर्थिक रूप से खरीदने में सक्षम नहीं हैं। EWS (₹3 लाख तक आय) और LIG (₹6 लाख तक आय) परिवार इसका लाभ ले सकते हैं। इन किरायों के आवासों के आसपास पानी, सीवरेज, सड़क, स्वास्थ्य केंद्र और क्रेच जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
- होम लोन पर ब्याज में छूट (ISS – ब्याज सब्सिडी योजना)
EWS (₹3 लाख तक आय), LIG (₹6 लाख तक आय) और MIG (₹9 लाख तक आय) वाले परिवार। 1 सितंबर 2024 या उसके बाद मकान खरीदने, फिर से खरीदने (Repurchase) या निर्माण के लिए मंजूर और वितरित किए गए होम लोन (Home Loan) पर ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए आय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
आवेदन करने से पहले ध्यान रखें ये महत्वपूर्ण बातें:
-Category का सही चुनाव: आवेदन करने से पहले सभी नियमों को ध्यान से समझ लें। एक बार जिस घटक (Option) को आप चुन लेंगे, उसे बाद में बदला नहीं जा सकता।
-केवल आवेदन फॉर्म भर देने से ही योजना का लाभ पाने का अधिकार नहीं मिल जाता।
-संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, निकाय या बैंक द्वारा आपकी पात्रता की पुष्टि होने के बाद ही लाभ दिया जाएगा।
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