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गुरूवार, जून 4, 2026

बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी से ऐसे शुरू कर सकते हैं घर पर गेस्ट हाउस, जानिए नियम

नई दिल्ली। बुधवार सुबह दिल्ली के मालवीय नगर में फ्लोरिश स्टे B&B प्रॉपर्टी में लगी भीषण आग में 21 लोगों की जान चली गई। दिल्ली फायर सर्विस की शुरुआती जांच में यह पता चला है कि ग्राउंड फ्लोर पर सीढ़ियों के पास रखी चीजों की वजह से आग लगी हो सकती है। इफिलहाल आइए जानते हैं बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी से आप कैसे शुरू कर सकते हैं गेस्ट हाउस?

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बेड एंड ब्रेकफास्ट और होमस्टे योजनाओं (Guest House) के तहत घर के मालिक अपनी रिहायशी प्रॉपर्टी में खाली कमरों को रजिस्टर करवा सकते हैं और पर्यटकों को रहने की जगह दे सकते हैं। इसका मकसद यात्रियों को रहने के लिए सस्ते विकल्प देना है। इसी के साथ स्थानीय लोगों के लिए कमाई का एक और जरिया बनाना है।

हाल ही में दिल्ली सरकार ने अपनी बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है। इस योजना के तहत घर का मालिक आमतौर पर कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 6 कमरे रजिस्टर करवा सकता है। एक यूनिट की कुल क्षमता आमतौर पर 12 बिस्तरों तक सीमित होती है। यह सीमा इस बात को पक्का करने के लिए तय की गई है कि ऐसी प्रॉपर्टी बड़े कमर्शियल होटल की तरह काम करने के बजाए छोटे पैमाने पर मेहमान नवाजी करने वाली यूनिट के तौर पर ही काम करें।

इस नीति का एक बड़ा फायदा यह है कि प्रॉपर्टी को रिहायशी यूनिट ही माना जाता है। ज्यादातर मामलों में चलाने वालों को कमर्शियल होटल लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती। इसी के साथ कमर्शियल टैक्स के नियम आमतौर पर वैसे लागू नहीं होते जैसे बड़े होटलों पर होते हैं। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक आमतौर पर घर के मालिक को उसी प्रॉपर्टी में रहना जरूरी होता है जहां मेहमान को ठहराया जा रहा है।

Tag: #nextindiatimes #GuestHouse #BedandBreakfast

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