28.2 C
Lucknow
Saturday, April 19, 2025

राहुल गांधी को मानहानि मामले में राहत, निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को राहत दी है। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान चाईबासा में राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह (Amit Shah) को लेकर टिप्पणी की थी। टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था।

यह भी पढ़ें-राहुल गांधी आधी रात पहुंचे AIIMS, मरीजों से किया ये खास वादा

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने गांधी (Rahul Gandhi) की अपील पर जवाब मांगते हुए झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। BJP अध्यक्ष अमित शाह को हत्यारा कहने वाले बयान पर BJP कार्यकर्ता ने केस दर्ज किया था। भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए 2019 में गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

मामला निरस्त करने से झारखंड HC मना कर चुका है। उच्चतम न्यायालय ने अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी के लिए मानहानि का मामला रद्द करने संबंधी राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की याचिका पर झारखंड सरकार और स्थानीय भाजपा नेता को नोटिस जारी किया। दरअसल राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चाईबासा में एक रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी।

इस पर चाईबासा निवासी प्रताप कुमार ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए मुकदमा दायर किया था। याचिकाकर्ता ने चाईबासा में मजिस्ट्रेट की अदालत के सामने दायर अपनी याचिका में कहा कि राहुल गांधी के बयान अपमानजनक थे और जानबूझकर अमित शाह की छवि खराब करने के लिए दिए गए थे।

Tag: #nextindiatimes #RahulGandhi #SupremeCourt

RELATED ARTICLE

close button