कोलकाता। कोलकाता हाई कोर्ट (Kolkata High Court) ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले (doctor rape-murder case) में CBI जांच के आदेश दिए हैं। यह फैसला देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद आया है। हाईकोर्ट (High Court) ने पुलिस को मामले से जुड़े सभी दस्तावेज तुरंत CBI को सौंपने को कहा है।
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दरअसल शुक्रवार सुबह आरजी कर अस्पताल (RG Kar Hospital) के एक सेमिनार हॉल में एक पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। बताया जा रहा है कि उसके साथ रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले (doctor rape-murder case) में शनिवार को एक सिविक वॉलंटियर (civic volunteer) को गिरफ्तार किया गया था।
इससे पहले दिन में हाई कोर्ट (High Court) ने पश्चिम बंगाल सरकार को दोपहर 1 बजे तक मामले की केस डायरी (case diary) पेश करने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने अस्पताल प्रशासन (hospital administration) की ओर से मामले को संभालने के तरीके पर गंभीर चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से कई खामियां रही हैं। अस्पताल प्रशासन (hospital administration) को ही मामला दर्ज कराना चाहिए था।
आपको बता दें ट्रेनी डॉक्टर के माता-पिता ने हाई कोर्ट (High Court) का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने मामले (doctor rape-murder case) की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की थी। इसके अलावा कई अन्य जनहित याचिकाएं (PIL) भी दायर की गई थीं, जिनमें CBI जांच की मांग की गई थी। इस घटना के विरोध में देश भर के सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों (doctors) ने विरोध प्रदर्शन किया।
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