‘एक साल तक…’; इस शर्त पर छूटे अभिजीत दीपके, सौरभ और आशुतोष रांका

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के तीनों प्रमुख नेताओं—अभिजीत दीपके (Abhijit Deepke), सौरभ दास और आशुतोष रांका को कोर्ट ने रिहा कर दिया है। मजिस्ट्रेट ने इन तीनों नेताओं की रिहाई का आदेश जारी कर दिया है। आइए जानते हैं कि इस पूरे मामले से जुड़ी मुख्य बातें क्या हैं।

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क्यों हुई थी नेताओं की गिरफ्तारी?

  • दिल्ली पुलिस के अनुसार, अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को बीएनएसएस (BNSS) की धारा 126/170 के तहत एहतियातन हिरासत में लिया गया था।
  • सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन किया गया।
  • इसके बाद 11 अक्टूबर 2026 को इन सभी को दिल्ली कैंट स्थित एसईएम (SEM) कोर्ट के सामने पेश किया गया।

शांति और अच्छे व्यवहार की शर्त पर मिली जमानत:

  • कोर्ट की कार्यवाही के दौरान, शांति और अच्छा आचरण बनाए रखने के लिए एक साल की अवधि का बॉन्ड भरा गया।
  • इसके लिए 50,000 रुपये का जमानत बॉन्ड (Peace Bond) जमा किया गया।
  • इन शर्तों और प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद एसईएम कोर्ट (SEM Court) ने तीनों नेताओं को रिहा कर दिया।

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से पहले एयरपोर्ट पर हुई थी कार्रवाई:

  • राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को एक विरोध-प्रदर्शन आयोजित होने वाला था।
  • इस प्रस्तावित प्रदर्शन से ठीक पहले,
  • दिल्ली पुलिस ने शनिवार को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट से सीजेपी के इन तीनों बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया था।
  • हिरासत में लेने के बाद दिल्ली पुलिस ने नए कानून के तहत प्रिवेंटिव एक्शन (एहतियाती कार्रवाई) लेते हुए तीनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था।
  • इसके अगले दिन यानी रविवार को पुलिस ने इन्हें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया,
  • जहाँ से अदालत ने इन्हें रिहा कर दिया।

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