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Tuesday, April 21, 2026

नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड मामले में 3 आरोपी बरी, दो दोषी करार

नई दिल्ली। नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड (Narendra Dabholkar) में 11 साल बाद कोर्ट का फैसला आ गया है। पुणे की विषेश सीबीआई (CBI) कोर्ट ने आरोपी सचिन अंदुरे और शरद कलस्कर को दोषी करार दे दिया है। अदालत ने दोनों को उम्रकैद (life imprisonment) की सजा सुनाई है।

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वहीं डॉक्टर विरेंद्र सिंह तावड़े विक्रम भावे और संजीव पुनालकेर को बरी कर दिया है। दाभोलकर (Narendra Dabholkar) हत्याकांड में कुल 5 आरोपी थे, जिनमें से दो को दोषी करार देते हुए तीन को बरी कर दिया गया है। वीरेंद्र तावड़े को दाभोलकर (Narendra Dabholkar) हत्याकांड का मास्टर माइंड (mastermind) माना गया था।

बता दें महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के प्रमुख नरेंद्र दाभोलकर (Narendra Dabholkar) की 20 अगस्त 2013 को पुणे में कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुणे में दाभोलकर (Narendra Dabholkar) की हत्या के बाद फरवरी 2015 में गोविंद पानसरे और उसी साल अगस्त में कोल्हापुर में एमएम कलबुर्गी की गोली मारकर हत्या की गई थी। वहीं सितंबर 2017 में गौरी लंकेश की बेंगलुरु (Bengaluru) में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

पुणे पुलिस ने (Narendra Dabholkar) हत्याकांड मामले की शुरुआत जांच की। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद 2014 में सीबीआई ने जांच को अपने हाथ में ले लिया। इसी मामले में जून 2016 में हिंदू दक्षिणपंथी संगठन सनातन संस्था से जुड़े ईएनटी सर्जन डॉ. वीरेंद्र सिंह तावड़े को गिरफ्तार किया गया था।

Tag: #nextindiatimes #NarendraDabholkar #mastermind

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