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Friday, November 22, 2024

नाबालिग से रेप केस में फंसे नीतीश सरकार में मंत्री रहे दिग्गज नेता, वारंट जारी

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मुजफ्फरपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बिहार के पूर्व मंत्री वृषिण पटेल की मुश्किलें बढ़ गई है। मामले में अब कोर्ट ने पूर्व मंत्री (minister) के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। मामले ADJ -7-cum-POCSO-2 कोर्ट ने आरोपी पूर्व मंत्री (minister) के 12 जून को हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने जमानती वारंट (warrant) जारी करने का आदेश दिया था। 24 जून को वारंट भी निर्गत हो गया।

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इसके बाद भी आरोपी पूर्व मंत्री (minister) 6 जुलाई को कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं हुए। लिहाजा दूसरा जमानती वारंट (warrant) जारी करते हुए 31 अगस्त को उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। मामले को लेकर पीड़िता की अधिवका ऋचा स्मृति ने बताया कि 2023 में मुजफ्फरपुर के विशेष पॉक्सो (POCSO) अदालत में एक नाबालिग लड़की ने कम्प्लेन दायर किया था, जिसमें पूर्व मंत्री (minister) के खिलाफ पटना ले जाकर शारीरिक शोषण करने जैसे गंभीर आरोप लगाए।

कोर्ट कंप्लेंट के आधार पर विशेष अदालत (special court) ने संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की। पीड़िता का कहना है कि वह लगातार 2 वर्षों से शारीरिक शोषण करते रहे हैं। अभियुक्त पूर्व मंत्री (minister), पूर्व सांसद और विधायक (MLA) रह चुके हैं। अब इस मामले में जमानती वारंट (warrant) जारी हो गया है। वहीं अगर अब नहीं उपस्थित हुए तो अजमानती वारंट (warrant) जारी किया जाएगा।

वहीं मामले में पोक्सो स्पेशल कोर्ट के स्पेशल पीपी अजय कुमार ने बताया कि पूर्व मंत्री (minister) के खिलाफ 376 और पोक्सो 6 का मामला चल रहा है। अगर इसमें दोषी साबित हो जाते है तो 20 साल तक की सजा या उससे भी अधिक की सजा हो सकती है। पॉस्को (POCSO) कोर्ट 2 के पीपी अजय कुमार ने बताया कि इस मामले में पूर्व मंत्री वृषिण पटेल के खिलाफ में कोर्ट में पेश नहीं होने पर वारंट (warrant) जारी किया गया है और अब इस मामले में कोर्ट ने 31 अगस्त तक का हाजिर होने के लिए कहा है। हालांकि यह वारंट (warrant) जमानती है। मामला नाबालिग लड़की के साथ यौन शौषण से जुड़ा हुआ है।

Tag: #nextindiatimes #POCSO #minister #warrant

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