मुंबई। ‘जाने तू… या जाने ना’ फिल्म से लोकप्रिय हुए बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान (Imran Khan) को फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) ने भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया है. उन्हें 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है. दरअसल, मुंबई में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद यह कार्रवाई की गई है. इस घटना ने ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारकों को मिलने वाले अधिकारों पर बहस छेड़ दी है.
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अमेरिकी नागरिक हैं इमरान खान:
इमरान खान जन्म से अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास भारत का OCI कार्ड है. भारत का कानून दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता, इसलिए OCI कार्डधारक कानूनी रूप से विदेशी नागरिक ही माने जाते हैं. हालांकि, उन्हें भारत में रहने और काम करने के लिए कई विशेष सुविधाएं दी जाती हैं.
OCI कार्डधारकों को मिलने वाली प्रमुख सुविधाएं:
- लाइफटाइम वीजा:
- OCI कार्डधारकों को भारत आने-जाने के लिए जीवनभर का मल्टीपल एंट्री वीजा मिलता है. उन्हें बार-बार वीजा आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ती.
- पंजीकरण से छूट:
- भारत में लंबे समय तक रहने के बावजूद उन्हें स्थानीय पुलिस या FRRO के पास बार-बार रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता.
- NRI के समान अधिकार:
- वित्तीय, आर्थिक और शैक्षणिक मामलों में इन्हें अनिवासी भारतीयों (NRI) के बराबर सुविधाएं मिलती हैं.
- समान शुल्क:
- घरेलू हवाई यात्रा, राष्ट्रीय उद्यानों, स्मारकों और संग्रहालयों में प्रवेश के लिए इनसे भारतीय नागरिकों जैसा ही शुल्क लिया जाता है.

राजनीतिक अधिकारों पर पाबंदी:
OCI कार्डधारक होने का मतलब पूर्ण भारतीय नागरिकता नहीं है. इन्हें भारत में वोट देने या चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता. इसके अलावा, ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज जैसे संवैधानिक पदों पर आसीन नहीं हो सकते और न ही सरकारी नौकरी कर सकते हैं.
इन गतिविधियों के लिए लेनी होती है अनुमति:
गृह मंत्रालय के नियमों के अनुसार, OCI कार्डधारकों को पत्रकारिता, शोध, मिशनरी कार्य, पर्वतारोहण और प्रतिबंधित क्षेत्रों की यात्रा के लिए सरकार से विशेष अनुमति लेनी होती है.
साथ ही, इन्हें भारत में कृषि भूमि, फार्महाउस या बागान खरीदने की अनुमति नहीं होती है.
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