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Saturday, April 11, 2026

अमेरिकी राष्ट्रपति को पद से हटाने के क्या हैं नियम, जानें क्या कहता है संविधान

डेस्क। अमेरिकी राजनीति में इस समय जबरदस्त उबाल है। President डोनाल्ड ट्रंप के एक विवादित और सोशल मीडिया पर किए गए बेहद आपत्तिजनक पोस्ट ने न केवल कूटनीतिक मर्यादाएं तोड़ी हैं, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरान के साथ जारी युद्ध के बीच ट्रंप की इस सनक ने अमेरिकी संविधान के उस पन्ने को पलटने पर मजबूर कर दिया है, जिसे 25वां संशोधन कहा जाता है।

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दरअसल अमेरिकी संविधान का 25वां संशोधन असल में राष्ट्रपति के पद को लेकर पैदा होने वाले शून्य को भरने के लिए बनाया गया था। साल 1963 में राष्ट्रपति जॉन एफ. केनेडी की हत्या के बाद 1967 में इसे पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यह तय करना है कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, वह इस्तीफा दे दे या अपने काम करने में असमर्थ हो जाए, तो सत्ता का हस्तांतरण कैसे होगा।

वर्तमान में जिस धारा की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वह है धारा 4। इसके अनुसार यदि देश के उपराष्ट्रपति और कैबिनेट के बहुमत (यानी 15 में से कम से कम 8 सदस्य) लिखित रूप में कांग्रेस को यह जानकारी दें कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हैं, तो राष्ट्रपति की शक्तियां तुरंत छीन ली जाती हैं। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति तत्काल एक्टिंग राष्ट्रपति के रूप में देश की कमान संभाल लेता है।

उपराष्ट्रपति और कैबिनेट को चार दिनों के भीतर अपना पक्ष रखना होता है। इसके बाद अमेरिकी संसद (कांग्रेस) के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से यह साबित करना अनिवार्य होता है कि राष्ट्रपति वाकई काम करने लायक नहीं हैं। अगर दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलता, तो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों को दोबारा वापस पा लेता है।

Tag: #nextindiatimes #President #DonaldTrump #IranIsraelUSWar

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