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शनिवार, जुलाई 25, 2026

कितनी संपत्ति के मालिक हैं धर्मेंद्र प्रधान, देखें शिक्षा मंत्री को क्या-क्या मिलती हैं सुविधाएं

नई दिल्ली। नीट पेपर लीक विवाद और छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा (dharmendra pradhan resigned) दे दिया है। जिसके बाद अब धर्मेंद्र प्रधान की संपत्ति और निवेश भी चर्चा का विषय बन गए हैं। चुनावी हलफनामे में दी गई जानकारी के अनुसार, उनके परिवार के पास करोड़ों रुपये की संपत्ति है और उन्होंने PPF, बैंक जमा, म्यूचुअल फंड और बीमा योजनाओं में भी निवेश किया हुआ है।

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चुनावी हलफनामे के मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान और उनके परिवार की कुल संपत्ति लगभग ₹6.38 करोड़ (Dharmendra Pradhan Net Worth) है। इसमें चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियां शामिल हैं। हलफनामे के अनुसार, 2022-23 में प्रधान की सालाना आय ₹12.74 लाख थी। उसी साल उनकी पत्नी मृदुला ठाकुर की आय ₹49 लाख थी। प्रधान की बेटी नैमिषा ने 2022-23 में ₹4.6 लाख कमाए थे।

हलफनामे के अनुसार धर्मेंद्र प्रधान के पास ओडिशा में ₹12 लाख की कृषि भूमि ₹20.50 लाख की गैर-कृषि भूमि है। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान और उनकी पत्नी के नाम पर लगभग ₹1.98 करोड़ मूल्य की आवासीय संपत्तियां हैं। इनमें गाजियाबाद के इंदिरापुरम और भुवनेश्वर में फ्लैट शामिल हैं। धर्मेंद्र प्रधान की पत्नी मृदुला ठाकुर के पास ₹4.12 करोड़ की संपत्ति है।

प्रधान परिवार के बैंक डिपॉजिट, PPF, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और दूसरे फाइनेंशियल डिपॉजिट की कुल रकम लगभग ₹2.47 करोड़ है। 2024 तक, उनके पास ₹80.40 लाख के म्यूचुअल फंड हैं और उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी में ₹67.72 लाख लगाए हैं।

मिलती हैं ये सुविधाएं:

केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य के तौर पर शिक्षा मंत्री को दिल्ली के लुटियंस जोन में बिना किराया दिए पूरी तरह से सुसज्जित सरकारी बंगला मिलता है। मंत्री को आधिकारिक इस्तेमाल के लिए सरकारी गाड़ी, ड्राइवर और ईंधन दिया जाता है। कैबिनेट मंत्री को उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी दी जाती है। इसमें संबंधित एजेंसी द्वारा सुरक्षा के आकलन के आधार पर सुरक्षाकर्मी, एस्कॉर्ट गाड़ी और सुरक्षा के दूसरे उपाय शामिल हो सकते हैं।

केंद्रीय मंत्री को भारत के अंदर मुफ्त आधिकारिक यात्रा की भी सुविधा मिलती है। इसमें आधिकारिक कामों के लिए फर्स्ट एसी ट्रेन यात्रा और एग्जीक्यूटिव क्लास हवाई यात्रा शामिल है। लागू सरकारी नियम के तहत परिवार के योग्य सदस्यों के लिए भी यात्रा में कुछ छूट मिलती है।

Tag: #nextindiatimes #DharmendraPradhan #CJP

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