37.3 C
Lucknow
Monday, June 9, 2025

क्या बाइक की चाबी निकाल सकती है ट्रैफिक पुलिस, जानें अपना अधिकार

ऑटो डेस्क। बहुत बार ऐसा आपने ऐसा देखा होगा कि वाहन (vehicles) चेकिंग के दौरान या फिर ट्रैफिक नियमों (traffic rules) को तोड़ने से यातायात पुलिस गाड़ियों को रोक लेते हैं, फिर वह नियमों का उल्लघंन करने पर चालान (challan) काटते हैं। ट्रैफिक नियमों को बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी भी है लेकिन कई ऐसा देखा जाता है कि इस दौरान कुछ ट्रैफिक पुलिस (traffic police) आपकी गाड़ी की चाबी निकाल लेती है और गाड़ी को किनारे लगाने के लिए कहती है।

यह भी पढ़ें-भूल जाएंगे पुरानी अपाचे, शानदार फीचर्स के साथ आ गई 2025 TVS Apache RR 310

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ट्रैफिक पुलिस (traffic police) द्वारा ऐसा करना क्या सही है और इसके लिए मोटर व्हीकल ऐक्ट (Motor Vehicle Act) में कौन-से नियम बताए गए हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में किसी भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी (traffic police) को गाड़ी से चाबी निकालने का अधिकार नहीं दिया गया है और न ही आपकी गाड़ी का हवा निकालने का अधिकार है। एक्ट में इससे संबंधित किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है।

भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1932 के मुताबिक, केवल एक सहायक उप निरीक्षक के रैंक का ट्रैफिक पुलिसकर्मी (traffic police) ही आपको यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए चालान जारी कर सकता है। इसके अलावा, ASI, उप निरीक्षक और निरीक्षकों के पास ही मौके पर जुर्माना लगाने का अधिकार होता है। वहीं, उनके साथ मौजूद ट्रैफिक कांस्टेबल सिर्फ उनकी सहायता के लिए होता है।

अगर आप कोई यातायात नियम (traffic rules) तोड़ते हैं और चालान की स्थिति बनती है तो उस दौरान यह जरूर देखें कि ट्रैफिक पुलिस के पास चालान बुक या ई-चालान मशीन जरूर हो। इनमें से कुछ नहीं होने पर पुलिस आप पर जुर्माना नहीं लगा सकती है। अगर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काटती है तो उससे मौके पर रसीद लेना नहीं भूलें। अगर पुलिसकर्मी द्वारा रसीद नहीं दिया जाता है तो आपको चालान अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। बिना रसीद के किसी भी तरह का कोई कानूनी लेन-देन नहीं होता है।

Tag: #nextindiatimes #trafficpolice #auto

RELATED ARTICLE

close button