नई दिल्ली। ‘हिट-एंड-रन’ (hit and run) को लेकर नए कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों (truck drivers) की हड़ताल खत्म होने का रास्ता साफ है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला (Ajay Bhalla) ने मंगलवार को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि नया कानून अभी लागू नहीं हुआ है।
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आगे उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106/2 को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के लोगों से बात की जाएगी। उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर सभी वाहन चालकों (truck drivers) से अपने-अपने काम पर लौटने की अपील की है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी सभी ड्राइवरों (truck drivers) से हड़ताल खत्म करने का आह्वान किया है। ‘हिट-एंड-रन’ (hit and run) मामलों के लिए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत जेल और जुर्माने के कड़े प्रावधान के खिलाफ ट्रक, बस और टैंकर ऑपरेटरों ने सोमवार को तीन दिवसीय हड़ताल शुरू की थी।
ड्राइवरों (truck drivers) की हड़ताल का दूसरे दिन मंगलवार को प्रदेश भर में व्यापक प्रभाव रहा। अधिकांश पेट्रोल पंपों (petrol pumps) में ईंधन का स्टाक खत्म हो जाने के कारण लोग दिन भर भटकते रहे। हालांकि रात में कुछ पंपों (petrol pumps) में ईंधन मिलने लगा था। प्रशासन ने कई स्थानों पर सख्ती करते हुए ऐसे हड़तालियों पर कार्रवाई भी की, जिनके कारण गाड़ियां बीच रास्ते में रुकी हुई हैं। कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों से बहस भी हुई। ड्राइवरों की हड़ताल से आवक ठप होने के कारण सब्जियां भी महंगी बिकीं। वहीं, देर रात ड्राइवरों की हड़ताल (strike) वापस हो गई।
ड्राइवरों (truck drivers) की हड़ताल का असर स्कूल व कॉलेज की बसों पर भी पड़ा। पेट्रोल-डीजल नहीं मिलने के कारण बसें मंगलवार को नहीं चलीं। वहीं, सवारी बसों के पहिए भी थमे रहे। इससे लोग परेशान होते रहे। वहीं दूसरी ओर इसके चलते रेलवे स्टेशन में काफी भीड़ रही। इनमें से बस स्टैंड से पहुंचने वाले यात्री भी काफी संख्या में थे।
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