नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप नेता सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) को आज यानी सोमवार को बड़ा झटका लगा है। देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री को तत्काल सरेंडर (surrender) करना होगा।
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) ने सरेंडर के लिए वक्त मांगा था लेकिन अदालत ने यह मांग भी नहीं मानी। अब उन्हें सोमवार शाम सरेंडर करना होगा। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) ने मनी लॉन्ड्रिंग केस (money laundering case) में जमानत की गुहार लगाई थी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बेल नामंजूर करते हुए जैन को तुरंत सरेंडर करने को कहा है। उन्हें सोमवार शाम को ही जेल जाना पड़ सकता है।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की पीठ से जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पंकज मिथल ने फैसला सुनाया है। सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) के वकील ने शीर्ष अदालत से कहा कि मेरे मुवक्किल फिजियोथैरिपी (physiotherapy) से गुजर रहे हैं इसलिए उन्हें सरेंडर करने में समय लग सकता है। अदालत की पीठ ने इसे न मानते हुए उन्हें तुरंत सरेंडर (surrender) करने को कहा गया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से जैन (Satyendra Jain) को जमानत देने का आग्रह किया था और कहा था कि गवाहों के लिए किसी भी तरह का खतरा नहीं है। वहीं ईडी ने पूर्व मंत्री (Satyendra Jain) की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि जब भी वह जेल से बाहर आना चाहते हैं, तो वह चिकित्सा आधार पर जमानत लेते हैं।
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