दिल्ली सरकार का विंटर एक्शन प्लान, देखें इसमें किन चीजों पर रहेगी पाबंदी?

नई दिल्ली। दिल्ली में सर्दियों के मौसम में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो जाती है। स्मॉग की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में केंद्र और दिल्ली सरकार की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में विंटर एक्शन प्लान 2026-27 (Winter Action Plan) की घोषणा की गई। इस बार सरकार ने 1 नवंबर 2026 से ही पूरे राजधानी क्षेत्र में बेहद सख्त नियम लागू करने का फैसला किया है।

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इस एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य धूल, गाड़ियों के धुएं और औद्योगिक प्रदूषण पर लगाम लगाना है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

निर्माण कार्यों पर कब-कब रहेगा प्रतिबंध?

धूल के प्रदूषण को रोकने के लिए निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े कामों पर चरणबद्ध तरीके से रोक लगाई जाएगी।

  • आंशिक प्रतिबंध: 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक धूल उड़ाने वाले तोड़फोड़ और आउटडोर सिविल निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी।
  • पूर्ण प्रतिबंध: 10 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 तक हर तरह के निर्माण कार्यों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। हालांकि आवश्यक आपातकालीन प्रोजेक्ट्स को इससे छूट मिलेगी।
  • CCTV और एंटी-स्मॉग गन: बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स पर 100% सीसीटीवी कवरेज और एंटी-स्मॉग गन लगाना जरूरी कर दिया गया है।

वाहनों के लिए क्या हैं सख्त नियम?

सड़कों पर गाड़ियों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं:

  • No PUCC, No Fuel:
  • 1 अक्टूबर 2026 से दिल्ली के 500 पेट्रोल पंपों पर बिना वैध पीयूसी सर्टिफिकेट (PUCC) के पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा।
  • बाहरी वाहनों पर रोक:
  • 1 नवंबर से दिल्ली के बाहर पंजीकृत नॉन-BS-VI डीजल और पेट्रोल गाड़ियों के प्रवेश पर रोक रहेगी। हालांकि सीएनजी (CNG) और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को छूट दी गई है।

पार्किंग शुल्क और वर्क फ्रॉम होम के नए निर्देश

  • पार्किंग शुल्क दोगुना:
  • निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करने के लिए 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक अधिकृत पार्किंग साइटों पर फीस दोगुनी कर दी जाएगी।
  • दिल्ली मेट्रो की पार्किंग पर यह नियम लागू नहीं होगा।
  • वर्क फ्रॉम होम:
  • प्रदूषण के पीक दिनों में दफ्तरों को 50% स्टाफ के साथ वर्क फ्रॉम होम लागू करने की सलाह दी गई है।
  • दफ्तरों की टाइमिंग:
  • सड़कों पर एक साथ भीड़ कम करने के लिए सरकारी और नगर निगम दफ्तरों के समय में बदलाव किया जाएगा।

कचरा और पत्तियाँ जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध

  • जीरो बर्निंग अभियान:
  • खुले में कचरा या सूखे पत्ते जलाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
  • RWA की जिम्मेदारी:
  • रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन्स को अपने-अपने इलाकों में कचरा न जलने देने की जिम्मेदारी दी गई है।
  • हीटिंग का इंतजाम:
  • सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए हीटिंग का इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि वे ठंड से बचने के लिए अलाव न जलाएं।

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