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Saturday, July 27, 2024

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अडाणी-हिंडनबर्ग केस में SIT जांच से इंकार

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नई दिल्ली। अडानी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज सेबी को बचे हुए 2 मामलों की जांच के लिए 3 महीने का और समय दिया है। वहीं मामले की जांच को SEBI से लेकर SIT को देने से भी इनकार कर दिया।

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चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि SEBI ही इस मामले की जांच करेगी, SIT को जांच ट्रांसफर नहीं की जाएगी। SC ने साथ में ये भी कहा कि सेबी की जांच पर सवाल उठाना सही नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने में सेबी को अपनी जांच पूरी करने का आदेश दिया है।

कोर्ट (Supreme Court) के इस फैसले के बाद अडाणी ग्रुप (Adani Group) के चेयरमैन गौतम अडाणी ने कहा- ‘कोर्ट के फैसले से पता चलता है कि सत्य की जीत हुई है। सत्यमेव जयते। मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत की ग्रोथ स्टोरी में हमारा योगदान जारी रहेगा।’

Prabhasakshi NewsRoom: Adani-Hindenburg Case में SC ने सुनाया फैसला, SEBI  की जाँच पर जताया संतोष, SIT के गठन से किया इंकार - supreme court verdict on  adani group and hindenburg report

चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है ? दरअसल 24 जनवरी 2023 को ‘हिंडनबर्ग रिसर्च’ (Hindenberg Research) ने अदाणी ग्रुप के संबंध में एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में दावा किया गया कि यह समूह दशकों से शेयरों के हेरफेर और अकाउंट की धोखाधड़ी में शामिल है। ‘हिंडनबर्ग रिसर्च’ (Hindenberg Research) की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि मॉरीशस से लेकर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) तक टैक्स हेवन देशों में अदाणी परिवार की कई मुखौटा कंपनियों का विवरण है और इनका उपयोग भ्रष्टाचार, मनी लांड्रिंग के लिए किया गया। हालांकि इन सभी आरोपों पर अदाणी समूह ने पूरी की पूरी रिपोर्ट को निराधार और बदनाम करने वाला बताया था।

Tag: #nextindiatimes #Adani #SupremeCourt #Hindenberg

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