नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) को राउज एवेन्यू स्थित पार्टी दफ्तर को खाली करना होगा। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 15 जून तक दफ्तर खाली करने के आदेश दिए हैं। लोकसभा चुनाव के कारण पार्टी को यह वक्त दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि पार्टी दफ्तर के लिए जमीन के लिए केंद्र के समक्ष आवेदन करे।
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साथ ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि यह जमीन दिल्ली हाईकोर्ट को दी गई जमीन पर अतिक्रमण है। इस जमीन का उद्देश्य राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए अतिरिक्त कोर्ट रूम का निर्माण करना है। आगामी चुनावों के मद्देनजर हम आपको अतिरिक्त समय दे रहे हैं। सुनवाई के दौरान AAP के लिए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 2015 में इसे AAP को आवंटित किया गया था। छह राष्ट्रीय पार्टियों में से एक होने के नाते मैं मुख्यालय के लिए एक भूखंड का हकदार हूं। हमें चुनाव से पहले सड़क पर नहीं उतारा जा सकता। इस मामले को कुछ राजनीतिक सहयोग के माध्यम से हल किया जा सकता है।
एमिकस क्यूरी ने कहा कोर्ट के आदेश के अनुसार 15 फरवरी को एक बैठक हुई थी। राज्य सरकार ने आश्वासन दिया था कि दो महीने में प्लॉट खाली कर दिया जाएगा लेकिन इस शर्त पर कि एक वैकल्पिक प्लॉट दिया जाए। इस मामले में SG तुषार मेहता (L&DO) ने कहा कि अगर वे दफ्तर खाली करना चाहते हैं तो उन्हें खाली करने दें। यह क्या शर्त है। आवंटन सरकार को था। सरकार ने पार्टी को दिया लेकिन उन्हें खाली करना होगा। वे सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court), हाईकोर्ट को रेंसम पर कैसे रख सकते हैं।
सुनवाई के दौरान CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, “इस मामले में आपको पेश नहीं होना चाहिए। आप दिल्ली हाईकोर्ट के लिए जमीन का विरोध नहीं कर सकते। आप (AAP) प्लॉट पाने के लिए हमारे अच्छे कार्यालयों का उपयोग कर रहे हैं। हम इसकी अनुमति कैसे दे सकते हैं? नाराज भारत के मुख्य न्यायाधीश ने आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील को चेतावनी दी कि जमीन उच्च न्यायालय (High Court) को वापस कर दी जानी चाहिए।
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