जम्मू कश्मीर। ईडी (ED) ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कान्फ्रेंस के अध्यक्ष डा. फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) को नोटिस जारी कर 11 जनवरी, वीरवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। डा. फारूक के खिलाफ ईडी (ED) ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग (Money Laundering) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर रखा है।
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इस मामले में ईडी (ED) ने 26 जुलाई 2022 को अदालत में आरोप पत्र भी दायर किया था। इसके अलावा इस मामले में फारूक (Farooq Abdullah) व अन्य आरोपितों की लगभग 21.55 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति को भी अटैच किया गया है। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि डा. फारूक (Farooq Abdullah) के खिलाफ यह मामला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) में 43.69 करोड़ रुपये के कथित घोटाले में संलिप्तता के आधार पर दर्ज किया गया है।
जेकेसीए को वर्ष 2001-12 के दौरान बीसीसीआई (BCCI) ने जम्मू कश्मीर में क्रिकेट व संबंधित गतिविधियों के विकास के लिए 112 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई थी। उस समय डा. फारूक (Farooq Abdullah) ही जेकेसीए के चेयरमैन थे। बीसीसीआई (BCCI) द्वारा प्रदान की गई राशि में जेकेसीए के तत्कालीन पदाधिकारियों ने 46.3 करोड़ रुपये का घोटाला किया।
शुरू में इस मामले की जांच जम्मू कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा ने की। बाद में जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआइ (CBI) ने अपनी जांच में घोटाले की पुष्टि करते हुए 11 जुलाई 2018 को अदालत में आरोप पत्र दायर किया था। इसमें डा. फारूक (Farooq Abdullah) को भी आरोपित बनाया गया है। ईडी ने सीबीआई के आरोप पत्र के आधार पर ही वर्ष 2020 में मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। ईडी (ED) पहले भी डा. फारूक (Farooq Abdullah) से पूछताछ कर चुकी है और उसने भी 50 करोड़ रुपये के लेन-देन का पता लगाते हुए जुलाई 2022 में आरोपपत्र दायर किया था।
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