नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) के साथ मारपीट मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आरोपी विभव कुमार (Vibhav Kumar) को सोमवार को जमानत दे दी। विभव (Vibhav Kumar) बीते 100 दिनों से जेल में बंद थे। अब उनके बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है। विभव कुमार (Vibhav Kumar) की जमानत याचिका कई बार खारिज हो चुकी थी।
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बता दें सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज ही आप नेता विजय नायर (Vijay Nair) को दिल्ली शराब घोटाला मामले में जमानत दी थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने निर्देश दिया कि विभव कुमार (Vibhav Kumar) को केजरीवाल के निजी सहायक के रूप में बहाल नहीं किया जाएगा अथवा मुख्यमंत्री कार्यालय (Chief Minister’s Office) में कोई आधिकारिक कार्यभार नहीं दिया जाएगा।
शीर्ष अदालत (court) ने सभी गवाहों से पूछताछ होने तक विभव कुमार (Vibhav Kumar) को मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश करने से भी रोक दिया। विभव कुमार (Vibhav Kumar) के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) के विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें धमकी देना, एक महिला के खिलाफ बल प्रयोग करना और गैर इरादतन हत्या का प्रयास करना शामिल था। उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था।
इससे पहले हाईकोर्ट (High Court) ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि आरोपी (Vibhav Kumar) का काफी प्रभाव है। हाईकोर्ट (High Court) ने कहा था कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने की स्थिति में गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है।
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