नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए देश में कैंपस स्थापित करने के लिए हाल ही में नियम जारी किए गए थे। इसके बाद, अब यूजीसी (UGC) की ओर से एक ताजा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्ट्टीयूट (foreign higher educational institution) आयोग की पूर्व मंजूरी के बिना भारत में कोई भी प्रोगाम ऑफर नहीं कर सकेगा।
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एचईआई (HEI) किसी फ्रेंचाइजी व्यवस्था के तहत प्रोगाम पेश नहीं करेंगे और ऐसे प्रोगाम को यूजीसी (UGC) द्वारा मान्यता नहीं दी जाएगी। इस संंबंध में डिटेल्ड जानकारी करने के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.ugc.gov.in पर सूचना पढ़ सकते हैं। इसके अलावा, चाहें तो नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
यूजीसी (UGC) ने अपने जारी नोटिस में यह भी कहा कि यह भी बात संज्ञान में आई है कि, कुछ एडटेक कंपनियां कुछ विदेशी विश्वविद्यालयों (universities)/संस्थानों के सहयोग से ऑनलाइन मोड में डिग्री और डिप्लोमा प्रोगाम की पेशकश करने वाले विज्ञापन समाचार पत्रों/सोशल मीडिया/टेलीविजन आदि में दे रही हैं। ऐसी फ्रेंचाइजी व्यवस्था की अनुमति नहीं है और ऐसे किसी भी कार्यक्रम/डिग्री को यूजीसी की मान्यता नहीं होगी। धोखाधड़ी करने वाली सभी एडटेक कंपनियों (edtech companies) पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, यूजीसी (UGC) ने छात्र-छात्राओं और पब्लिक को इस संबंध में अवेयर रहने के लिए कहा है।
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