नई दिल्ली। दिल्ली एक्साइज घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह (Sanjay Singh) की जमानत याचिका (bail plea) पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ईडी (ED) को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने नोटिस जारी किया।
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने संजय सिंह (Sanjay Singh) की जमानत याचिका को उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका के साथ टैग करने का आदेश दिया है। संजय सिंह (Sanjay Singh) की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। सिंह ने जमानत याचिका (bail plea) खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। 7 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय सिंह (Sanjay Singh) की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
ईडी (ED) ने संजय सिंह की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि संजय सिंह (Sanjay Singh) के पास जांच से जुड़े कुछ गोपनीय दस्तावेज हैं जो सार्वजनिक नहीं हैं। 4 अक्टूबर 2023 को छापेमारी के दौरान संजय सिंह (Sanjay Singh) के आवास से ईडी (ED) दफ्तर से ली गई कुछ तस्वीरें मिली थीं। ये तस्वीरें गैरकानूनी तरीके से ली गई थीं। इस मामले में संजय सिंह (Sanjay Singh) मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं।
इससे पहले हाई कोर्ट (High Court) ने 8 जनवरी को ईडी (ED) को नोटिस जारी किया था। संजय सिंह (Sanjay Singh) ने जमानत याचिका खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट (court) ने कहा था कि प्रथम दृष्टया संजय सिंह (Sanjay Singh) मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा था कि रिकॉर्ड पर रखे गए तथ्य यह मानने के लिए पर्याप्त हैं कि संजय सिंह दोषी हैं।
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