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Sunday, September 8, 2024

आर्टिकल 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, मोदी सरकार के फैसले को बताया सही

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डेस्क। आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को Article 370 को लेकर बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हैं और इस पर केंद्र के फैसले पर सवाल उठाना उचित नहीं है।

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बता दें कि पांच जजों की बेंच ने 16 दिन तक सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। 20 से ज्यादा याचिकाओं के जरिए आर्टिकल 370 (Article 370) को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को चुनौती दी गई थी। 5 अगस्‍त, 2019 को सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 (Article 370) को निरस्त कर दिया था। यह पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता था। राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने अपने फैसले में कहा कि आर्टिकल 370 (Article 370) हटाए जाने से जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) को फायदा हुआ है। इसे पहले ही हटा दिया जाना चाहिए थे। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। यहां भी वो ही कानून (law) लागू होंगे, जो शेष भारत में लागू हैं।

article 370: मोदी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, 370 खत्म करने का फैसला सही

मोदी सरकार (Modi government) ने अपने दूसरे कार्यकाल में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) और लद्दाख में बांट दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 23 याचिकाएं दाखिल हुई थीं। पांच जजों की बेंच ने सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की थी।

Tag: #nextindiatimes #Article370 #CJI #supremecourt

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