लुधियाना। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद (Sonu Sood) सोमवार को एक स्थानीय अदालत (court) में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाह के रूप में पेश हुए और अपनी गवाही दर्ज कराई। यह पेशी अदालत द्वारा उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट (warrant) जारी करने के बाद हुई।
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न्यायिक मजिस्ट्रेट रमनप्रीत कौर ने अदालत के आदेशों के बावजूद पेश न होने पर सूद के खिलाफ यह वारंट (warrant) जारी किया था। यह मामला लुधियाना के वकील राजेश खन्ना द्वारा मोहित शुक्ला के खिलाफ दायर शिकायत से जुड़ा है, जिसमें 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। शिकायत के अनुसार आरोपी ने फर्जी रेजेका कॉइन स्कीम में निवेश करवाने के नाम पर यह ठगी की।
इस मामले में खन्ना ने बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद (Sonu Sood) को गवाह के रूप में अदालत में बुलाया था। हालांकि बार-बार समन भेजे जाने के बावजूद जब वे पेश नहीं हुए तो अदालत ने मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन, अंधेरी वेस्ट को उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था। इसके बाद सोनू सूद (Sonu Sood) के वकील रितेश मोहिंद्रा ने अदालत से अनुरोध किया कि उनकी गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज की जाए, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
हालांकि शिकायतकर्ता उन्हें अदालत में शारीरिक रूप से बुलाने की मांग कर रहे थे लेकिन न्यायाधीश इससे सहमत नहीं हुए। अपनी गवाही के दौरान सोनू सूद (Sonu Sood) ने स्पष्ट किया कि उनका रेजेका कॉइन नामक मल्टीलेवल मार्केटिंग कंपनी से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं न तो इस कंपनी का ब्रांड एंबेसडर था और न ही किसी प्रमोशनल गतिविधि में शामिल था। मेरा इस कंपनी से कोई लेना-देना नहीं है।
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