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Friday, November 22, 2024

यूपी में नाबालिग को दी स्कूटी-कार तो फिर खैर नहीं, मिलेगी ये सजा

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लखनऊ। यूपी में अब बच्चों के स्कूटी-कार चलाने पर रोक लगा दी गयी है। अगर अब कोई अभिभावक अपने नाबालिग बच्‍चों (children) को वाहन चलाने (driving) के लिए देता है तो उसे 3 साल की जेल की सजा और 25 हजार के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यह आदेश उत्‍तर प्रदेश परिवहन यातायात कार्यालय (Traffic Office) की तरफ से शिक्षा निदेशक माध्‍यमिक को भेजा गया है।

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ये आदेश उत्‍तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से दिए गए निर्देश के बाद जारी किया गया है। इसके तहत हर विद्यालय में एक रोड सेफ्टी क्लब का गठन किया जाएगा। सभी कक्षाओं में एक-एक विद्यार्थी (children) को रोड सेफ्टी कैप्टन बनाया जाएगा। विद्यालय में एक क्लास सड़क सुरक्षा की जानकारी पर भी लगेगी। हर विद्यालय में एक शिक्षक को नोडल बनाकर परिवहन विभाग के सहयोग से ऑनलाइव व ऑफलाइन प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। वहीं 18 साल से कम आयु के बच्चे (children) कोई भी मोटर वाहन न (driving) चलाएं, इसके लिए जागरूकता के साथ सख्ती भी की जाएगी।

uttar pradesh of children below 18 years of age are found driving scooty  their parents will be punished- उत्तर प्रदेश में 18 साल से कम उम्र के बच्चे  स्कूटी चलाते पाए गए

इस आदेश में कहा गया है कि कोई अभिभावक 18 साल से कम उम्र के लड़के या लड़कियों को वाहन चलाने (driving) के लिए नहीं देगा नहीं तो उसका जिम्‍मेदार वह स्‍वयं होगा। अगर नाबालिग (children) वाहन चलाते पाए गए तो इसका जिम्‍मेदार उनके माता पिता को ही माना जाएगा। ऐसे अभिभावकों को तीन साल तक की सजा और 25 हजार रुपया जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। इसके साथ ही वाहन का लाइसेंस एक साल के लिए निरस्‍त कर दिया जाएगा।

Tag: #nextindiatimes #driving #children #TrafficOffice

 

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