नई दिल्ली। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी (ED) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद अब झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट (Supreme Court) ने गिरफ्तारी के खिलाफ डाली गई याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है।
यह भी पढ़ें-दिल्ली में AAP ने खोला BJP के खिलाफ मोर्चा, हिरासत में लिए गए 25 कार्यकर्ता
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई के दौरान सोरेन (Hemant Soren) से पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते? सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह मामला एक मुख्यमंत्री से संबंधित है जिसे गिरफ्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस पर कहा कि अदालतें सभी के लिए खुली हैं और उच्च न्यायालय संवैधानिक अदालत ही है।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को भूमि मामले में ईडी (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी याचिका के साथ झारखंड उच्च न्यायालय जाने को कहा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने सोरेन (Hemant Soren) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी से राहत के लिए उच्च न्यायालय जाने को कहा। JMM नेता हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका के कारण झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।
सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के समक्ष अपनी याचिका में प्रवर्तन निदेशालय (ED) पर उन्हें ‘सुनियोजित साजिश’ के तहत गिरफ्तार करने का आरोप लगाया था। शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी याचिका में सोरेन (Hemant Soren) ने अपनी गिरफ्तारी को अनुचित, मनमाना और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन घोषित करने का आग्रह किया था। सोरेन (Hemant Soren) को 31 जनवरी को जमीन पर ‘अवैध’ कब्जे और ‘भूमि माफिया’ के साथ कथित संबंध से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था।
Tag: #nextindiatimes #ED #HemantSoren #SupremeCourt