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Saturday, June 22, 2024

मानहानि मामले में रजत शर्मा को बड़ी राहत, कांग्रेस को दिया गया ये आदेश

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नई दिल्ली। मानहानि (defamation) के एक अहम मामले में इंडिया टीवी के चेयरमैन एवं एडिटर-इन-चीफ रजत शर्मा (Rajat Sharma) की बड़ी जीत हुई है। कांग्रेस (Congress) की नेता रागिनी नायक (Ragini Nayak) द्वारा अपशब्द बोलने का झूठा आरोप लगाए जाने के बाद रजत शर्मा ने मानहानि (defamation) का मुकदमा दायर किया था।

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कांग्रेस (Congress) नेताओं ने बकायदा यह झूठा आरोप लगाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। दिल्ली हाई कोर्ट (High Court) ने इस मामले में सख्त आदेश देते हुए कांग्रेस (Congress) नेताओं के आरोप को झूठा बताया। साथ ही कोर्ट (court) ने आदेश दिया कि एक हफ्ते के अंदर सोशल मीडिया से कांग्रेस (Congress) के ऐसे सभी झूठे वीडियो हटाए जाएं। प्रथमदृष्टया कोर्ट ने पाया है कि कांग्रेस नेताओं की तरफ से जो ट्वीट किए गए हैं उनसे रजत शर्मा (Rajat Sharma) की रेप्युटेशन को खतरा है।

इस मामले में कांग्रेस (Congress) के नेताओं को समन जारी कर दिया गया है और अब अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। बता दें कि रागिनी नायक (Ragini Nayak) द्वारा अपशब्द बोलने का झूठा आरोप लगाए जाने के बाद रजत शर्मा (Rajat Sharma) ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट (High Court) के समक्ष याचिका दायर करके कांग्रेस नेताओं रागिनी नायक (Ragini Nayak), जयराम रमेश और पवन खेड़ा के खिलाफ 100 करोड़ रुपये की मानहानि का दावा किया था।

कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए शनिवार को आदेश दिया कि कांग्रेस (Congress) को इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो भी हटाने होंगे। इसके साथ ही पवन खेड़ा और जयराम रमेश को अपने ट्वीट भी हटाने होंगे। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि जो वीडियो सार्वजनिक डोमेन में हैं, उन्हें गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्राइवेट किया जाए और न्यायिक आदेश के बिना उन्हें पब्लिक डोमेन में न डाला जाए। दिल्ली हाई कोर्ट (High Court) ने कहा है कि कांग्रेस (Congress) के नेताओं ने मनगढ़ंत तरीके से सनसनी फैलाई है और उनके झूठे आरोप वाले सभी वीडियो एक हफ्ते के अंदर हटा लिए जाएं।

Tag: #nextindiatimes #Congress #RajatSharma

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