सुलतानपुर। आज राहुल गांधी (Rahul Gandhi) मानहानि के एक मुकदमे में सुल्तानपुर (Sultanpur) की एमपीएमएलए न्यायालय (MP-MLA court) में हाजिर होंगे। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को कोर्ट (court) में पेश होने का आदेश 16 दिसम्बर को मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने यह आदेश दिया था। हालांकि, वकीलों की हड़ताल के चलते कुछ भी कार्रवाई होने की संभावना नहीं है।
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दरअसल गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) को हत्यारा कहने के मामले को लेकर उन पर ये कार्रवाई की जा रही है। बताते चलें कि जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल (Rahul Gandhi) पर पांच साल पहले विशेष न्यायालय (court) में परिवाद दायर किया था। विजय मिश्र ने अपने परिवाद में लिखा है कि 15 जुलाई 2018 को पार्टी कार्यकर्ता अनिरुद्ध शुक्ल व दिनेश कुमार ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप दिखाया था, जिसमें राहुल गांधी (Rahul Gandhi) अमित शाह को हत्यारा कह रहे थे।
इस पर कांग्रेस नेता पर धारा 500 भादवि में मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया है। मिश्र ने मजिस्ट्रेट को दिए अपने बयान में कहा है कि जस्टिस लोया प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरोप निरस्त होने के बाद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) का यह बयान राजनीतिक स्टंट है, जिससे वह अपमानित महसूस कर रहे हैं। इस बयान से पार्टीजन भी आहत हैं। मिश्र के अधिवक्ता संतोष पांडे ने बताया कि परिवादी व दो गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को दंडाधिकारी ने सुनवाई के लिए तलब किया है।
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