डेस्क। पश्चिम बंगाल की बीरभूम (Birbhum) लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार देबाशीष धर को तगड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग (Election Commission) ने उनका नामांकन (nomination) रद्द कर दिया है। देबाशीष धर (Debashish Dhar) का नामांकन रद्द करने की वजह नो ड्यूज सर्टिफिकेट बताया जा रहा है।
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चुनाव आयोग (Election Commission) से जुड़े सूत्रों ने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट का एक आदेश है जिसमें कहा गया है कि जिस एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं उससे नो ड्यूज सर्टिफिकेट (no dues certificate) लेना जरुरी होता है। आरपी एक्ट की धारा 36 के अनुसार, चुनाव में उम्मीदवार को पानी, बिजली, आवास के बिल चुकाने होते हैं। ये विभाग लिखकर देते हैं कि हमारे यहां संबंधित का कोई बकाया नहीं है।

बता दें देबासीश धर (Debashish Dhar) पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और बीते महीने ही उन्होंने आईपीएस पद से इस्तीफा दिया था। बताया जा रहा है कि जिले के वरिष्ठ नेता देवतनु भट्टाचार्य को बीजेपी ने दूसरे उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल करवाया था। अब देवतनु भट्टाचार्य ही बीजेपी के आधिकारिक उम्मीदवार होंगे। उन्होंने गुरुवार को बीरभूम (Birbhum) लोकसभा सीट के लिए अपना नामांकन पत्र (nomination) दाखिल कर दिया था।
गौरतलब है कि सीतलकुची जिले में मतदान के दौरान हुए हंगामे के बाद सुरक्षा बलों की गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद ममता सरकार ने कार्यभार संभालते ही देबाशीष धर (Debashish Dhar) को इस मामले में निलंबित कर दिया था। बीरभूम (Birbhum) को टीएमसी का गढ़ माना जाता है।
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