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Sunday, May 4, 2025

आज से लागू होगा नया दूरसंचार अधिनियम, क्राइम लिस्ट में शामिल होंगे ये काम

डेस्क। आज यानी 26 जून से दूरसंचार अधिनियम (Telecom Act) 2023, आंशिक रूप से लागू होने जा रहा है। आंशिक रूप से मतलब ये है कि इस कानून की कुछ धाराओं के नियम लागू हो जाएंगे। दूरसंचार अधिनियम (Telecom Act) 2023 मौजूदा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम (1885) (Indian Telegraph Act), वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम (1933) और टेलीग्राफ वायर (अवैध कब्जा) अधिनियम (1950) के पुराने विनियामक ढांचे की जगह लेगा।

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आज से (Telecom Act) अधिनियम की धारा 1, 2, 10 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61 और 62 के प्रावधान भी लागू हो जाएंगे। सरकार (government) द्वारा जारी अधिसूचना (Telecom Act) के अनुसार सरकार सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों की रोकथाम के आधार पर दूरसंचार सेवाओं (telecom services) का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। इसके अलावा इस एक्ट में सिम कार्ड (SIM card) को लेकर भी कड़े प्रावधान किए गए हैं।

फर्जी सिम कार्ड (SIM card) जारी करने पर रोक लगाने के लिए बिल में सख्त प्रावधान हैं। किसी भी तरह के सिम कार्ड फ्रॉड करने पर तीन साल की जेल और जुर्माना लगेगा। बिल (Telecom Act) के तहत फर्जी सिम कार्ड (SIM card) बेचने, खरीदने और इस्तेमाल करने पर भी तीन साल तक की जेल या 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। सिम बेचने के लिए बायोमेट्रिक (Biometric) डाटा लिया जाएगा उसके बाद ही सिम जारी होगा। एक पहचान पत्र (identity card) पर 9 से ज्यादा सिम कार्ड होने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना है।

इसके अलावा (Telecom Act) के तहत सिम कार्ड क्लोन करने या किसी और के सिम कार्ड (SIM card) का दुरूपयोग करना अब दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। टेलीकॉम कंपनियों (Telecom companies) को यूजर को DND (डू-नॉट-डिस्टर्ब) सर्विस रजिस्टर करने का ऑप्शन देना होगा। इसके अलावा यूजर्स को इस तरह के मैसेज की शिकायत करने का भी ऑप्शन मिलेगा। बिना इजाजत टेलीकॉम नेटवर्क (telecom network) का डाटा एक्सेस करना, कॉल टैप करना या रिकॉर्ड करना अपराध माना जाएगा। इसके लिए तीन साल की सजा भी हो सकती है।

Tag: #nextindiatimes #SIMCARD #TelecomAct

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