वाराणसी। ज्ञानवापी (Gyanvapi) मस्जिद के व्यासजी तहखाने में पूजा-पाठ करने के मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से भी झटका लगा है। कोर्ट का कहना है कि ज्ञानवापी (Gyanvapi) तहखाने का प्रवेश दक्षिण से है जबकि मस्जिद का उत्तर से। दोनों एक-दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। फिलहाल पूजा और नमाज दोनों अपनी-अपनी जगहों पर जारी रहेगी।
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(Supreme Court) के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने ज्ञानवापी (Gyanvapi) मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई की। बेंच ने पूछा कि क्या तहखाने और (Gyanvapi) मस्जिद में जाने का एक ही रास्ता है? इस पर मुस्लिम पक्ष के वकील अहमदी (Huzaifa Ahmadi) ने कहा कि तहखाना दक्षिण में है और मस्जिद जाने का रास्ता उत्तर में है।
इस पर बेंच ने कहा कि नमाज पढ़ने जाने के लिए और पूजा पर जाने के लिए रास्ता अलग-अलग है तो ऐसे में हमारा मानना है कि दोनों पूजा पद्धति में कोई बाधा नहीं होगी। मुस्लिम पक्ष के वकील अहमदी (Huzaifa Ahmadi) ने कहा कि पिछले 30 साल से पूजा नहीं हुई थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाए। यह तहखाना (Gyanvapi) मस्जिद के परिसर में है और इसको इजाजत देना उचित नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने व्यासजी तहखाने में पूजा की इजाजत के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है।
वकील हुजैफा अहमदी (Huzaifa Ahmadi) ने कहा कि निचली अदालत ने एक हफ्ते में पूजा शुरू कराने का आदेश दिया था लेकिन यूपी प्रशासन ने रात को ही पूजा के लिए तहखाने को खुलवा दिया। बता दें कि इससे पहले भी इलाहाबाद हाईकोर्ट (High Court) ने 26 फरवरी को ज्ञानवापी (Gyanvapi) मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा-पाठ की अनुमति देने वाले जिला अदालत के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था।
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