लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सभी स्कूली (school) वाहनों में सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लगाना अब अनिवार्य हो गया है। प्रदेश की राज्यपाल के आदेश के बाद गजट भी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग (Transport Department) के प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वर लू शासन की ओर से इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।
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परिवहन के प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वरलू की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि यह नियम अधिसूचना के प्रकाशन के तीन महीने बाद लागू होगा। बच्चों की सुरक्षा के लिए अब सभी स्कूली वैन में सीसीटीवी (CCTV) अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक यह नियम तो मोटर वाहन नियमावली (Motor Vehicle Rules) में पहले से मौजूद है। कुछ स्कूल वैन में सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लगाए भी गए हैं, लेकिन इस अधिसूचना में राज्य के सभी स्कूल वैन में सीसीटीवी कैमरे लगाने की समय सीमा तय कर दी गई है।
अधिकारियों की मानें तो सीसीटीवी (CCTV) लगने से बच्चों की सुरक्षा बढ़ेगी। साथ ही स्कूल वैन की निगरानी भी हो सकेगी। इसके अलावा बच्चों के साथ होने वाली अप्रिय घटना पर भी अंकुश लगेगा। प्राइवेट स्कूल वैन (school van) और स्कूलों की अपनी निजी वैन में ये सीसीटीवी लगेंगे।
आपको बता दें इस बीच लगातार स्कूली वाहनों (school van) से बड़ी दुर्घटनाएं हुई है जिसके देखते हुए सरकार ने यह नियम अनिवार्य कर दिया है। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह तत्पर है। इस आदेश के बाद वैन मालिकों स्कूल प्रबंधको की जिम्मेदारी तय की गई है। इस आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन गाड़ियों में (CCTV) कैमरे नहीं मिलेंगे उन गाड़ियों को सीज करने के साथ ₹5000 जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।
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