नई दिल्ली। कैश-फॉर-क्वेरी मामले में लोकसभा सदस्यता छीन जाने के खिलाफ टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा ठकठकाया था। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा (Lok Sabha) महासचिव से इस मामले पर दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए।
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इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अब अगली सुनवाई 11 मार्च को करने वाली है। हालांकि, सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा कि वो फिलहाल लोकसभा कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकती हैं। महुआ (Mahua Moitra) ने निष्कासन को चुनौती देते हुए लोकसभा की कार्यवाही में शामिल होने की परमिशन के लिए याचिका लगाई थी। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने लोकसभा के महासचिव को नोटिस जारी किया है और उनसे 2 हफ्ते में जवाब मांगा है।
इससे पहले 15 दिसंबर को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच में मामले की सुनवाई हुई थी। महुआ के (Supreme Court) वकील अभिषेक मनु सिंघवी केस पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। इस पर जस्टिस कौल ने कहा था- इस याचिका पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ फैसला लेंगे। बता दें संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे लेने (कैश फॉर क्वेरी) के केस में TMC नेता महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) को लोकसभा से 8 दिसंबर को निष्कासित कर दिया गया था।
महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) पर आरोप था कि उन्होंने संसदीय वेबसाइट पर एक सीक्रेट खाते में लॉग-इन करने के लिए हीरानंदानी को अपनी आईडी और पासवर्ड दे दिया था, ताकि वह सीधे प्रश्न पोस्ट कर सकें। महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) ने इस बात को कबूल किया उन्होंने अपनी लोकसभा की लॉग-इन आईडी हीरानंदानी के लोगों को दी थी, लेकिन उन्होंने हीरानंदानी से कोई गिफ्ट नहीं लिए थे।
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