प्रयागराज। बीते दिन माफिया अतीक अहमद (Mafia Atiq Ahmed) की 6 करोड़ की बेनामी संपत्ति (property) को कुर्क कर दिया गया। इसके साथ ही नैनी के अरैल में दोनों संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) के तहत कुर्क करते हुए जब्तीकरण संबंधी नोटिस बोर्ड भी लगाई गई। वहीं पुलिस का दावा है कि अतीक अहमद ने दोनों संपत्तियों (property) को अपने दो करीबियों के सफाईकर्मी के नाम पर खरीदा था।
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पुलिस सूत्रों का कहना है कि दोनों जमीनों का बैनामा तो कम में कराया गया लेकिन वर्तमान में इनका बाजार मूल्य करीब छह करोड़ रुपये है। पुलिस का कहना है कि अतीक (Mafia Atiq Ahmed) व अशरफ ने नवाबगंज के करौली गांव के रहने वाले सफाईकर्मी श्याम जी सरोज के नाम पर 8 करोड़ की बेनामी संपत्तियां (property) बनाईं। वहीं श्याम जी ने खुद पुलिस को यह बयान दिया कि वह अतरसुइया निवासी सगे भाई जावेद व कामरान के घर सफाई का काम करता था और साथ ही बताया कि दोनों अतीक अहमद (Atiq Ahmed) के करीबी थे।

दोनों भाइयों ने अपने परिचित फराज और एक अन्य के साथ मिलकर अतीक (Mafia Atiq Ahmed)-अशरफ की बेनामी संपत्तियों (property) का बैनामा जबरन उसके नाम पर कराया। उसे बंधक बनाकर दस्तखत करवाए गए और माफिया भाइयों की मौत के बाद उक्त संपत्तियों का बैनामा उनके नाम करने का दबाव बनाया। जानकारी देते हुए डीसीपी नगर अभिषेक भारती ने बताया कि पुलिस आयुक्त ने कोर्ट के आदेश पर दोनों संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है। साथ ही अवैध संपत्तियों पर नोटिस भी लगाई गई है।
गौरतलब है कि, पूर्व DCP नगर दीपक भूकर के नेतृत्व में नगर जोन पुलिस ने माफिया अतीक अहमद (Mafia Atiq Ahmed) और अशरफ की बेनामी संपत्तियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। साथ ही अतीक की 12.50 करोड़ की एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के गौसपुर कटहुला स्थित संपत्ति को भी कुर्क किया गया। हालांकि, इससे पहले भी माफिया की तमाम संपत्तियां गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) में कुर्क की गई लेकिन किसी को भी शासन में निहित नहीं कराया जा सका, अब पहली बार इस संपत्ति (property) को शासन में निहित कराया गया।
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