कानपुर। यूपी के कानपुर में जिला जज अष्टम ने बसपा (BSP) नेता अनुपम दुबे (Anupam Dubey) को 27 साल पुराने हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। (BSP) अनुपम दुबे को कोर्ट ने उम्रकैद (life imprisonment) की सजा सुनाते हुए, एक लाख का जुर्माना लगाया है। फर्रूखाबाद में तैनात रहे इंस्पेक्टर रामनिवास यादव एक मुकदमे में गवाही दे कर लौट रहे थे।
यह भी पढ़ें-बमबाज गुड्डू और शूटर साबिर का मकान कुर्क, अतीक की पत्नी पर भी लटकी तलवार
इसी दौरान अनवरगंज रेलवे स्टेशन (Anwarganj railway station) पर खड़ी ट्रेन में घुसकर 1996 में उनकी हत्या कर दी गई थी। इंस्पेक्टर राम निवास यादव की हत्या के मामले में बसपा (BSP) नेता अनुपम दुबे (Anupam Dubey) समेत तीन लोगों को आरोपी बनाया गया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान दो आरोपियों की मौत हो चुकी है। गुरूवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच फैसले की सुनवाई के लिए कानपुर कोर्ट लाया गया। रामनिवास यादव मूलरूप से मेरठ (meerut) के रहने वाले थे।
फर्रूखाबाद में तैनाती के दौरान दर्ज एक मुकदमे की विवेचना रामनिवास यादव ने की थी। फर्रूखाबाद से गवाही देकर लौटते समय मौका पाकर रामनिवास की हत्या कर दी गई थी। जीआरपी (GRP) थाने में अनुपम दुबे (Anupam Dubey), नेम कुमार उर्फ बिलैया और कौशल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। तीनों आरोपियों की फरारी के दौरान ही चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई थी।
जिला शासकीय अधिवक्ता दिलीप दिलीप कुमार के मुताबिक इस मुकदमें में 17 गवाह पेश किए गए थे। जबकि कोर्ट (COURT) ने विटनेस के रूप में चार गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए थे। इस घटना के समय ट्रेन में मौजूद रहे गवाह मुलायम सिंह की गवाही सबसे अहम थी। वहीं, अनुपम दुबे का कहना है कि कोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया है, उसका सम्मान है। हमारे पास अभी हाईकोर्ट के दरवाजे खुले हैं। इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
Tag: #nextindiatimes #BSP #AnupamDubey #inspector