नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) के मुखिया व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज प्रवर्तन निदेशालय (ED) की पूछताछ में शामिल नहीं होंगे।
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ईडी (ED) ने रविवार को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत केजरीवाल को समन जारी किया था। आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपने बयान में ईडी के समन को गैरकानू बताया है। दरअसल यह दूसरा मामला है जिसमें सीएम केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में रविवार को ईडी ने पहली बार केजरीवाल को एक साथ दो समन भेजे। इसमें जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहली बार केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को समन भेजा गया और 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया। जबकि दूसरा दिल्ली शराब नीति घोटाला से जुड़े हुआ।

इस मामले में ईडी (ED) ने केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को 9वां समन जारी कर उन्हें 21 मार्च को बुलाया गया है। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को मिले समन का जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी ईडी के पीछे छिपकर लड़ने की कोशिश क्यों कर रही है? (AAP) पार्टी ने सवाल उठाते हुए पूछा कि जमानत मिलने के बाद भी समन क्यों भेजा जा रहा है? आप ने कहा कि ईडी का समन गैरकानूनी है।
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को समन जारी किया था। ईडी (ED) दिल्ली जल बोर्ड में अवैध टेंडरिंग और अपराध की कथित आय के शोधन की जांच कर रही है। इसी को लेकर सीएम केजरीवाल (Arvind Kejriwal) से सवाल किया जाना था। जिसके लिए उन्हें ईडी (ED) के सामने पेश होना था लेकिन केजरीवाल ने जाने से इनकार कर दिया।
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