एटा। एटा कोतवाली देहात में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव (Jugendra Singh Yadav) के खिलाफ दर्ज मामले से जुड़े दस्तावेज (documents) को गायब करने वाले आरक्षी के खिलाफ कोतवाल ने सोमवार को मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले की सीओ सिटी (CO City) की ओर से जांच की गई थी, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की गई है।
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प्रभारी निरीक्षक निर्दाेष सिंह सेंगर ने वर्ष 2002 में तैनात रहे आरक्षी गिरजेश कुमार के खिलाफ मुकदमा लिखाया है। इसमें कहा गया कि थाना सकीट पर तैनात रहे तत्कालीन थानाध्यक्ष सीताराम द्विवेदी ने 20 फरवरी 2002 को दाखिल फर्द गोपनीय रिकॉर्ड बुकलेट पर पुलिस प्रबंध सामान्य निर्वाचन गिरफ्तारी दर्ज की गई थी। इसमें अपराध संख्या निल पर धारा 5 शासकीय गुप्त अधिनियम बनाम जुगेंद्र सिंह यादव (Jugendra Singh Yadav) पुत्र लालाराम यादव निवासी अमृतपुर थाना जसरथपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। गोपनीय बुकलेट एवं दस्तावेज आरक्षी गिरजेश कुमार के सुपुर्द किए गए थे।
बाद में एफआईआर थाना जसरथपुर भेजी गई थी और यहां पर अपराध संख्या 41 वर्ष 2002 धारा 414 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया। इन दस्तावेज (documents) को आरक्षी गिरजेश कुमार ने गायब कर दिया गया। जब दस्तावेज (documents) को खोजा गया तो कोई पता नहीं चल सका। तब सीओ सिटी को मामले की जांच दी गई।
सीओ सिटी विक्रांत द्विवेदी ने बताया कि मामले की जांच में आरक्षी दोषी पाया गया, उसके कार्यकाल में दस्तावेज (documents) गायब हुए हैं। इसके कारण मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपी आरक्षी वर्तमान में कमिश्नरेट आगरा क्षेत्र में तैनात है, उच्चाधिकारियों को भी रिपोर्ट भेजी गई है। इस संबंध में कोतवाली देहात के इंस्पेक्टर को गिरजेश के विरुद्ध गोपनीय रिकार्ड गायब करने का मामला दर्ज करने के निर्देश दिए गए। जिस पर इंस्पेक्टर नित्यानंद पांडेय ने सोमवार को गिरजेश के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया।
(रिपोर्ट-हर्ष द्विवेदी, एटा)
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