प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दाखिल आपराधिक पुनरीक्षण अर्जी पर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पुनरीक्षण अर्जी दाखिल करने में 327 दिन की देरी, माफी अर्जी पर चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का समय दिया है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिराथू कौशांबी निवासी वर्तमान में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दाखिल आपराधिक पुनरीक्षण अर्जी पर नोटिस जारी की है। पुनरीक्षण अर्जी दाखिल करने में 327 दिन की देरी माफी अर्जी पर 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का समय दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने प्रयागराज निवासी दिवाकर नाथ त्रिपाठी की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता कमल कृष्ण राय ने बहस की। याचिका में अधीनस्थ अदालत प्रयागराज और किशोर न्याय बोर्ड के आदेशों सहित मौर्य द्वारा फर्जी दस्तावेज के जरिए लाभ लेने के मामले में एफआईआर दर्ज करने की अर्जी निरस्त करने के आदेश की वैधता को चुनौती दी गई है।
याची दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने इससे पहले जनपद न्यायालय में अर्जी दी थी। अर्जी में कहा था कि 2007 में शहर के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से केशव प्रसाद मौर्य ने विधानसभा का चुनाव लड़ा। इसके बाद कई बार चुनाव लड़े। उन्होंने अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र में हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा जारी प्रथम, द्वितीया आदि की डिग्री लगाई है, जोकि प्रदेश सरकार या किसी बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है। इन्हीं डिग्रियों के आधार पर उन्होंने इंडियन ऑयल कारपोरेशन से पेट्रोल पंप भी प्राप्त किया है।
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