रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को रांची स्थित पीएमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। 31 जनवरी 2024 को जमीन घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) अभी राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद है।
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हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की ओर से रांची पीएमएलए कोर्ट के अलावा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में भी जमानत के लिए याचिका दायर की थी। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद पीएमएलए कोर्ट ने फैसला सुरिक्षत रख लिया था। सोमवार को सुनवाई करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया। वही दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
कोर्ट ने ईडी (ED) को नोटिस जारी किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में 17 मई को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की ओर से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एसएलपी दाखिल की गई है। जुलाई में सुनवाई करने के सवाल पर सिब्बल ने साफ तौर पर कहा कि आप यो तो याचिका खारिज कर दें या अगले शुक्रवार को ही इसे सुन लें। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) शुक्रवार यानी 17 मई को इस मामले की सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया।
देश की सर्वोच्च अदालत इस मामले में यही सुनना है कि क्या हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की ईडी गिरफ्तारी अवैध थी? ईडी (ED) की गिरफ्तारी से पहले सोरेन ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। सोरेन (Hemant Soren) ने जमानते के लिए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था लेकिन लंबी सुनवाई के बाद अर्जी खारिज हो गई। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले में देरी को भी सोरेन के वकील सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा बनाया था।
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