नई दिल्ली। ज्ञानवापी केस (Gyanvapi case) में सुप्रीम कोर्ट से हिंदू पक्ष को राहत मिली है। अदालत (court) ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर एक याचिका को स्वीकार कर लिया है। याचिका में मस्जिद के वजूखाना (wajukhana) के पूरे क्षेत्र की सफाई करने और स्वच्छता की स्थिति बनाए रखने के निर्देश देने की मांग की गई थी।
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अदालत (court) ने हिंदू पक्ष को वजूखाने (wajukhana) की सफाई की अनुमति दे दी है। अदालत (court) ने कहा कि सफाई कार्य जिलाधिकारी की देखरेख में होना चाहिए। दरअसल, हिंदू पक्ष ने वजूखाने को खोलकर वहां सफाई की मांग की थी। इस मांग का मस्जिद पक्ष ने भी विरोध नहीं किया। वजूखाने (wajukhana) में शिवलिंग जैसी रचना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जगह सील की गई थी। बता दें कि वजूखाने में ही शिवलिंग मिलने का दावा किया जाता है।
इससे पहले अदालत (court) ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को सर्वे (Survey) की रिपोर्ट फिलहाल सार्वजनिक ना करने के आदेश दिए थे। कोर्ट (court) का आदेश है कि 24 जनवरी तक न तो सार्वजनिक की जाएगी और न ही मंदिर या मस्जिद पक्ष को दी जाएगी। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने शनिवार को यह आदेश दिया था।
उधर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ याचिका पर 20 जनवरी को सुनवाई होगी। दोनों नेताओं के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई है। अखिलेश (Akhilesh Yadav) और ओवैसी पर ज्ञानवापी (Gyanvapi case) को लेकर अपने बयान से हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने का आरोप है।
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