डेस्क। GST काउंसिल ने हाल ही में टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव करते हुए बड़ी राहत दी है। अब गाड़ियों पर सिर्फ दो दरें ( 4 मीटर से कम लंबाई वाली कारों और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर 18% जीएसटी) लागू होंगी, जबकि 4 मीटर से ज्यादा लंबाई वाली कारों और बड़ी एसयूवी पर 40% टैक्स लगेगा।
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इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा छोटे बजट वाले लोगों को मिलेगा, जो लंबे समय से महंगाई और आय में कमी के कारण गाड़ियों की खरीद से दूर थे। नई GST स्ट्रक्चर में 1200 सीसी से कम इंजन वाली पेट्रोल कारें और 1500 सीसी तक की डीजल कारें, जिनकी लंबाई 4 मीटर से कम है, अब केवल 18% टैक्स के दायरे में आएंगी। अभी तक इन पर 29-31% तक जीएसटी लगता था। इस बदलाव से कीमतों में 12-12.5% तक की गिरावट आ सकती है।

मोटरसाइकिल सेगमेंट में भी बड़ा बदलाव किया गया है। 350 सीसी से कम इंजन क्षमता वाली बाइकों पर अब केवल 18% जीएसटी (GST) लगेगा। पहले इन पर 28% टैक्स देना पड़ता था। इसका सीधा असर 100 सीसी से लेकर 150 सीसी सेगमेंट में बिकने वाली हीरो स्प्लेंडर, होंडा शाइन और बजाज पल्सर जैसी बाइकों पर पड़ेगा।
जहां छोटी कारें और बाइक्स काफी सस्ती हो गई हैं, वहीं एसयूवी और लग्जरी गाड़ियां भी थोड़ी सस्ती होंगी। अब उन पर 40% टैक्स लगेगा, जबकि पहले इन पर सेस मिलाकर 43-50% तक टैक्स वसूला जाता था। साथ ही ऑटो पार्ट्स पर भी 28% की जगह 18% की समान दर लागू होगी, जिससे गाड़ियों की कुल लागत कम होगी। ऐसे में सरकार के इस फैसले से उम्मीद है कि छोटी कारों की बिक्री फिर से पटरी पर लौटेगी और बाजार में संतुलन बनेगा।
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