नई दिल्ली। केंद्र सरकार (central government) ने ऑफिस देर से आने वाले और जल्द चले जाने वाले सरकारी बाबुओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। देर से कार्यालय आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों (employees) को केंद्र सरकार (central government) की ओर सख्त चेतावनी दी गई है। केंद्र की ओर से जारी चेतावनी में कहा गया है कि आदतन देर से आने और कार्यालय (office) से जल्दी चले जाने को गंभीरता से लेना चाहिए।
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केंद्र (central government) ने यह कदम तब उठाया है, जब यह पाया गया है कि कई कर्मचारी आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) में अटेंडेंस नहीं बना रहे हैं और कुछ कर्मचारी (employees) नियमित रूप से देरी से आ रहे हैं। कार्मिक मंत्रालय (Personnel Ministry) ने एक आदेश में मोबाइल फोन आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम के इस्तेमाल की वकालत की है। इसके तहत अन्य सुविधाओं के अलावा लाइव लोकेशन डिटेक्शन और जियो-टैगिंग की बात कही गई है।
मंत्रालय (central government) की ओर जारी आदेश में कहा गया है कि मौजूदा नियमों के तहत ऐसे कर्मचारियों (employees) के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। सभी केंद्रीय सरकारी विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि कर्मचारी (employees) बिना चूके एईबीएएस (AEBAS) का उपयोग करके अपनी उपस्थिति दर्ज करें।
आदेश में कहा गया है कि वे नियमित आधार पर पोर्टल से समेकित रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे और चूककर्ताओं की पहचान करेंगे। मौजूदा नियमों का हवाला देते हुए कार्मिक मंत्रालय (Personnel Ministry) ने कहा कि प्रत्येक दिन की देरी के लिए आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी (CL) काट ली जानी चाहिए, लेकिन एक घंटे तक की देरी के लिए महीने में दो बार से अधिक नहीं और उचित कारणों से सक्षम प्राधिकारी द्वारा माफ किया जा सकता है।
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