इस्लामाबाद। पाकिस्तान (Pakistan) के आम चुनाव से पहले पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ा झटका लगा है। सिफर मामले में इमरान खान (Imran Khan) को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी (Shah Mahmood Qureshi) को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है।
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पाकिस्तान (Pakistan) मीडिया के हवाले से बताया कि पीटीआई (PTI) के संस्थापक इमरान खान (Imran Khan) और पार्टी के नेता शाह महमूद कुरैशी (Shah Mahmood Qureshi) को सिफर मामले में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। रावलपिंडी की अदियाला जेल में मामले की सुनवाई के दौरान विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने यह फैसला सुनाया है।
हालांकि इमरान खान (Imran Khan) की पार्टी पीटीआई (PTI) ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह एक दिखावटी केस है। हमारी कानूनी टीम इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देगी और उम्मीद है कि इस सजा पर रोक लगेगी। हालांकि अभी भी इमरान खान (Imran Khan) इस सजा को उच्च अदालतों में चुनौती दे सकते हैं लेकिन सेना के साथ चल रहे तनाव की वजह से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद बहुत कम है।
सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि इमरान खान (Imran Khan) के वकील पेश नहीं हो रहे हैं और उन्हें सरकारी वकील दिया गया है। वहीं पूर्व विदेश मंत्री कुरैशी (Shah Mahmood Qureshi) ने इस पर सवाल किया कि जब उनके वकील मौजूद नहीं हैं तो वह कैसे अपना बयान दर्ज करा सकते हैं। जेल के अंदर ही यह सुनवाई की गई। चुनाव से ठीक पहले इमरान खान (Imran Khan) की पार्टी से उसका चुनाव चिन्ह बल्ला भी ले लिया गया था। बता दें कि पाकिस्तान (Pakistan) में आठ फरवरी को होने वाले आम चुनावों से पहले देश के सबसे बड़े शहर कराची में तनाव बढ़ रहा है।
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