एटा। एटा (Etah) में जनपद न्यायालय के गैंगस्टर कोर्ट (Court) के विशेष न्यायाधीश ने एक गैंग लीडर (gang leader) और उसके भाई को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है और 50-50 हजार का अर्थदंड का जुर्माना लगाया है। दोनों आरोपियों ने दस साल पहले सामूहिक होली (Holi) खेल रहे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
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दरअसल विशेष न्यायाधीश उप्र गिरोहबंद अधिनियम निशांत शैव्य ने एक मामले में फैसला सुनाया। दोषी पाए गए गैंगलीडर (gang leader) मनोज कुमार उर्फ बुलबुल और उसके भाई विनीत कुमार निवासी महावीरगंज जलेसर को सात साल कैद की सजा सुनाई है।जिला शासकीय अधिवक्ता रेशपाल सिंह और उनकी टीम ने कोर्ट (Court) में इन आरोपियों के खिलाफ पैरवी की थी।
आपको बता दें कि मनोज कुमार का एक संगठित गिरोह है। वह इस गिरोह का लीडर है। विनीत कुमार इसका सक्रिय सदस्य है। ये लोग आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए हत्या जैसे अपराधों को अंजाम देते हैं। जनता में इनका भय है कि कोई गवाही देने की हिम्मत नहीं करता। अदालत (Court) में अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह पेश किए गए।

सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि इन लोगों ने मार्च 2015 में गांव के एक व्यक्ति की हत्या होली (Holi) के दौरान गोली मारकर की थी। जिससे होली खेल रहे लोगों में भगदड़ मच गई थी। हत्या वाला मुकदमा अलग विचाराधीन है। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत में मनोज और विनीत को दोषी पाया गया। उनको सात साल के कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश अदालत (Court) ने दिया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
(रिपोर्ट- हर्ष द्विवेदी, एटा)
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