नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका पर वकीलों में जोरदार बहस हुई। आबकारी केस से जुड़े सीबीआई और ईडी (ED) दोनों मामलों में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की।
यह भी पढ़ें-मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, कोर्ट ने 21 मई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत
इस दौरान मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की ओर से वकील दयान कृष्णन पेश हुए और उन्होंने अपनी दलीलें रखी। वकील दयान कृष्णन ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी के मुताबिक आरोपियों की ओर से मुकदमे में देरी करने के लिए एक संगठित प्रयास किया गया था। मैं पूछता हूं, इसका आधार क्या है? वहीं ईडी (ED) के वकील जुहैब हुसैन ने बताया कि आम आदमी पार्टी (AAP) को भी इस मामले में आरोपी बनाया जाएगा और पूरक आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा।
मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के वकील ने आगे कहा कि 6 दिसंबर 2023 को ईडी (ED) ने 540 पन्नों के दस्तावेज रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए आवेदन दायर किया गया। यह आवेदन पहली शिकायत के एक साल से ज़्यादा समय बाद और चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट के चार महीने बाद दायर किया गया। अब छठी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई है, लेकिन जिस पर चर्चा हुई, वह सभी आरोपी व्यक्तियों के आवेदन थे। इस मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई है।
दिल्ली आबकारी नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) व सीबीआई (CBI) मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका का विरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया कि ईडी (ED) आम आदमी पार्टी को मामले में आरोपित बनाएगी।
Tag: #nextindiatimes #ED #ManishSisodia #CBI