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Friday, September 13, 2024

जमानत के बावजूद जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे अब्बास अंसारी, ये है वजह

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प्रयागराज। बाहुबली व पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के विधायक बेटे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को बड़ी राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट (High Court) ने जमानत दे दी है। साथ ही अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) के मामा आतिफ रजा उर्फ ​​सरजील रजा और करीबी अफरोज को भी जमानत मिल गई है।

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इन तीनों अर्जियों पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 1 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि जमानत याचिका (bail application) मंजूर होने के बाद भी अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। दरअसल विज्ञापन से जुड़े एक अन्य मामले में जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में लंबित है। अगर इस मामले में अब्बास (Abbas Ansari) को जमानत मिल भी जाती है तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे।

फिलहाल अब्बास (Abbas Ansari) के मामा आतिफ राजा और करीबी अफरोज जेल से रिहा हो जाएंगे। यह फैसला जस्टिस राजवीर सिंह की एकल पीठ ने सुनाया। हाईकोर्ट (High Court) ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एक अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) कासगंज जेल में बंद है जबकि आतिफ रजा उर्फ ​​सरजीत लखनऊ जेल में बंद है।

बता दें कि कारोबारी अबू फकर खान ने अगस्त 2023 में कोतवाली गाजीपुर (Ghazipur) में एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमें मुख्तार अंसारी, उनकी पत्नी अफशां, विधायक बेटे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari), साले आतिफ रजा, अनवर शहजाद और अफरोज के नाम शामिल थे। इन पर धोखाधड़ी, रंगदारी और साजिश की धाराओं में केस दर्ज किया गया था। इन पर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के सामने बेशकीमती जमीन होने का आरोप है।

Tag: #nextindiatimes #AbbasAnsari #HighCourt

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