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Wednesday, July 3, 2024

मानहानि मामले में राहुल गांधी को कोर्ट ने किया तलब, 2 जुलाई को होगी सुनवाई

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डेस्क। कांग्रेस (Congress) नेता व सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर चल रहे मानहानि के मुकदमे (defamation case) में पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र बुधवार को विशेष मजिस्ट्रेट (Special Magistrate) शुभम वर्मा ने निरस्त कर दिया। अगली पेशी दो जुलाई निर्धारित करते हुए सांसद को उपस्थित होने का आदेश दिया है।

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विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडे ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में कांग्रेस (Congress) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने प्रेसवार्ता की थी। आरोप है कि उन्होंने तत्कालीन बीजेपी (BJP) राष्ट्रीय अध्यक्ष व मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनको हत्यारा कहा था।

मामला जस्टिस लोया की मृत्यु से जुड़ा था। इसी प्रकरण में राहुल (Rahul Gandhi) पर मानहानि (defamation case) का मुकदमा चल रहा है। मामले में कोतवाली नगर घरहाकलां डिहवा निवासी रामप्रताप पुत्र रामनेवाज ने पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र बीती तारीख पर दिया था। इस पर अभियोगी के अधिवक्ता संतोष पांडे ने बहस की। इसके बाद मजिस्ट्रेट (magistrate) ने निरस्त कर दिया।

यह परिवाद बीजेपी नेता (BJP leader) विजय मिश्र ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ चार अगस्त 2018 को दायर किया था। (defamation case) मामले में राहुल गांधी की जमानत हो चुकी है। बुधवार को उनका बयान दर्ज किए जाने के लिए तिथि नियत थी। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की ओर से पेश अधिवक्‍ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी।

Tag: #nextindiatimes #RahulGandhi #defamation #BJP

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