चंडीगढ़। सुप्रीम कोर्ट में चंडीगढ़ मेयर चुनाव (Chandigarh Mayor Election) मामले की सुनवाई जारी है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने संबंधित बैलेट पेपर्स और मतगणना (Chandigarh Mayor Election) के दिन का पूरा वीडियो फुटेज मंगलवार यानी आज कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था, ताकि मामले को तह से समझा जा सके।
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इस बाबत आज फिर मामले की सुनवाई की गई। मामले की सुनवाई Supreme Court के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) , जस्टिस जेवी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच कर रही है। इस बाबत चीफ जस्टिस ने बैलेट पेपर (ballot paper) भी देखें। सीजेआई (CJI) ने देखा कि सभी आठ में से सिर्फ कुलदीप कुमार के बैलेट पर मुहर लगी है लेकिन बाद में लाइन खींची गई है।
अभिषेक मनु सिंघवी और मुकुल रोहतक के बीच बहस जारी है। चीफ जस्टिस (Chief Justice) ने कहा कि आठ वोटों को मान्य माना जाएगा और उन्हें गिनती में गिना जाएगा। वहीं पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) कार्रवाई के आदेश दे सकता है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को आदेश दिया कि वह उनके पास सुरक्षित रखी गई चुनाव से संबंधित सामग्री और रिकॉर्ड में से बैलेट पेपर्स और मतगणना के दिन की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट भेजें।
कोर्ट (Supreme Court) ने चंडीगढ़ (Chandigarh) प्रशासन को आदेश दिया कि वह रिकॉर्ड और वीडियो रिकार्डिंग पेशी के लिए आने के दौरान उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पीठासीन अधिकारी के वीडियो में दिख रहे आचरण पर नाराजगी जताते हुए तीखी टिप्पणियां की थीं। कोर्ट (Supreme Court) ने यहां तक कहा था कि बैलेट पेपर्स (ballot papers) विरूपित करने पर पीठासीन अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने पीठासीन अधिकारी को स्पष्टीकरण देने के लिए सोमवार को अदालत में तलब किया था और आदेश का पालन करते हुए मसीह कोर्ट में पेश हुए थे।
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